प्रतिबंधात्मक/नकारात्मक उद्योगः
निम्नलिखित उद्योगों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित किया गया हैं-
- मांस / बीडी / पान / सिगरेट/ सिगार/धूम्रपान से संबंधित अन्य उद्योग।
- वृक्षारोपण जैसे:- चाय / काफी/रबर/रेशम कीट पालन /बागवानी एवं पशु पालन।
- 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैली एवं अन्य वस्तुयें।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन/भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कोई भी उद्योग।
योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी का स्तर (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु)
| प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी। | परियोजना लागत में लागत में स्वयं का अंशदान | परियोजना लागत में लागत में सब्सिडी की दर | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्र | शहरी | ग्रामीण | |
| सामान्य वर्ग | 10% | 15% | 25% |
| (अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग और पूर्वोत्तर, पहाड़ी व सीमावर्ती छेत्रो सहित। | 5% | 25% | 35% |