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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

विषय विवरण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
प्रायोजक केंद्र शासन की योजना
क्रियान्वयन एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग
जिले में योजना आच्छादित क्षेत्र ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में
वित्तीय संस्थान सभी राष्ट्रीयकृत बैंक
अनुदान सेवा क्षेत्र – ₹ 20.00 लाख
विनिर्माण क्षेत्र – ₹ 50.00 लाख
वर्ग / जाति अजा, अजजा, अपिव, सामान्य, महिला एवं अन्य
पात्रता 1. सभी वर्ग के हितार्थी।
2. प्रतिबंध नहीं है, परंतु सेवा / उद्योग हेतु ₹ 5.00 लाख से अधिक होने पर 8वीं पास होना आवश्यक है। आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
सह अभिलेख (आवश्यक दस्तावेज) आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र (सरपंच), शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी), राशन कार्ड, बिजली बिल, ITR फाइल, भूमि संबंधित अभिलेख, परियोजना प्रतिवेदन, पासपोर्ट साइज फोटो, अनुमोदन प्रमाण पत्र, GST, कंप्यूटर प्रमाण पत्र (यदि हो तो) आदि।
पात्र उद्योग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सभी मान्य उद्योग
प्रतिबंधात्मक उद्योग (अ) मांस / बीड़ी / पान / सिगरेट / धूम्रपान से संबंधित अन्य उद्योग।
(ब) वृक्षारोपण जैसे – चाय / कॉफी / रबर / बागवानी।
(स) 75 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैली एवं अन्य वस्तुएँ।
(द) उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन / भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कोई भी उद्योग।
अनुदान राशि प्राप्ति / समायोजन 1. राष्ट्रीय स्तर पर नोडल शाखा द्वारा सीधे स्वीकृतकर्ता बैंक को भुगतान करना प्रावधानित।
2. इकाई 3 वर्ष तक निरंतर चलने पर ही अनुदान राशि का हितग्राही के खाते में समायोजन करने का प्रावधान है।
स्वयं अंशदान परियोजना लागत का 5% (अजा / अजजा / अपिव महिला), सामान्य पुरुष वर्ग का 10%
अनुदान राशि (सब्सिडी) ग्रामीण क्षेत्र : परियोजना लागत का 35%, सामान्य पुरुष वर्ग का 25% शेष सभी वर्ग का 35%।
शहरी क्षेत्र : परियोजना लागत का 25%, सामान्य पुरुष वर्ग का 15% तथा शेष सभी वर्ग का 25%।
आवेदन पत्र प्रस्तुत करना ऑनलाइन : इस योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल में किया जा सकता है।
www.kviconline.gov.in

अधिकतम जानकारी के लिए अपने जिला के जिला पंचायत कार्यालय में सहायक संचालक, खादी ग्रामोद्योग कक्ष से संपर्क करें।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत स्थापित इकाई