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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP)

विषय विवरण मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP)
प्रायोजक राज्य शासन की योजना
क्रियान्वयन एजेंसी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
जिले में योजना आच्छादित क्षेत्र नगर पालिका, नगर निगम को छोड़कर जिले के शेष सभी ग्रामीण क्षेत्र
वित्तीय संस्थान सभी राष्ट्रीयकृत एवं प्राइवेट बैंक
अनुदान सेवा क्षेत्र – ₹ 1.00 लाख
विनिर्माण क्षेत्र – ₹ 3.00 लाख
वर्ग / जाति अजा, अजजा, अपिव
पात्रता 1. ST/SC/OBC वर्ग के हितार्थी।
2. पीएमईजीपी की अनुरूप पात्रता सेवा / उद्योग हेतु ₹ 1.00 लाख तक 5वीं तथा अधिक होने पर 8वीं पास होना आवश्यक है।
सह अभिलेख (आवश्यक दस्तावेज) आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र (सरपंच से), शैक्षणिक योग्यता, जाति व निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी), परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
पात्र उद्योग पीएमईजीपी योजना की तरह किन्तु कुछ उद्योगों * को छोड़कर
प्रतिबंधात्मक उद्योग (अ) मांस / बीड़ी / पान / सिगरेट / धूम्रपान से संबंधित अन्य उद्योग।
(ब) वृक्षारोपण जैसे – चाय / कॉफी / रबर / बागवानी।
(स) 75 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैली एवं अन्य वस्तुएँ।
(द) उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन / भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कोई भी उद्योग।
अनुदान राशि प्राप्ति / समायोजन 1. राज्य स्तर पर नामित बैंक शाखा के माध्यम से अनुदान भुगतान करना प्रावधानित।
2. अनुदान राशि के उपयोग एवं इकाई की प्रगति को देखते हुए बैंक द्वारा समायोजन किया जायेगा।
स्वयं अंशदान परियोजना लागत का 5% (अजा / अजजा / अपिव)
अनुदान राशि (सब्सिडी) परियोजना लागत का 35% सभी वर्ग (अजा / अजजा / अपिव)
आवेदन पत्र प्रस्तुत करना ऑफलाइन : सहायक संचालक, ग्रामोद्योग जिला पंचायत कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया जा सकता है।

अधिकतम जानकारी के लिए अपने जिला के जिला पंचायत कार्यालय में सहायक संचालक, खादी ग्रामोद्योग कक्ष से संपर्क करें।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत स्थापित

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