| विषय विवरण | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) |
|---|---|
| प्रायोजक | राज्य शासन की योजना |
| क्रियान्वयन एजेंसी | खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड |
| जिले में योजना आच्छादित क्षेत्र | नगर पालिका, नगर निगम को छोड़कर जिले के शेष सभी ग्रामीण क्षेत्र |
| वित्तीय संस्थान | सभी राष्ट्रीयकृत एवं प्राइवेट बैंक |
| अनुदान |
सेवा क्षेत्र – ₹ 1.00 लाख विनिर्माण क्षेत्र – ₹ 3.00 लाख |
| वर्ग / जाति | अजा, अजजा, अपिव |
| पात्रता |
1. ST/SC/OBC वर्ग के हितार्थी। 2. पीएमईजीपी की अनुरूप पात्रता सेवा / उद्योग हेतु ₹ 1.00 लाख तक 5वीं तथा अधिक होने पर 8वीं पास होना आवश्यक है। |
| सह अभिलेख (आवश्यक दस्तावेज) | आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र (सरपंच से), शैक्षणिक योग्यता, जाति व निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी), परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। |
| पात्र उद्योग | पीएमईजीपी योजना की तरह किन्तु कुछ उद्योगों * को छोड़कर |
| प्रतिबंधात्मक उद्योग |
(अ) मांस / बीड़ी / पान / सिगरेट / धूम्रपान से संबंधित अन्य उद्योग। (ब) वृक्षारोपण जैसे – चाय / कॉफी / रबर / बागवानी। (स) 75 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैली एवं अन्य वस्तुएँ। (द) उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन / भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कोई भी उद्योग। |
| अनुदान राशि प्राप्ति / समायोजन |
1. राज्य स्तर पर नामित बैंक शाखा के माध्यम से अनुदान भुगतान करना प्रावधानित। 2. अनुदान राशि के उपयोग एवं इकाई की प्रगति को देखते हुए बैंक द्वारा समायोजन किया जायेगा। |
| स्वयं अंशदान | परियोजना लागत का 5% (अजा / अजजा / अपिव) |
| अनुदान राशि (सब्सिडी) | परियोजना लागत का 35% सभी वर्ग (अजा / अजजा / अपिव) |
| आवेदन पत्र प्रस्तुत करना | ऑफलाइन : सहायक संचालक, ग्रामोद्योग जिला पंचायत कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया जा सकता है। |
अधिकतम जानकारी के लिए अपने जिला के जिला पंचायत कार्यालय में सहायक संचालक, खादी ग्रामोद्योग कक्ष से संपर्क करें।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत स्थापित